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Special Project for A ssistance, Rehabilitation & Strengthening of Handicapped (SPARSH)
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स्पर्श अभियान : निर्देश
स्पर्श अभियान : निर्देश
निर्देश:
यह स्पर्श सर्वे कार्ड अस्थायी है। इस आधार पर नया स्थायी सर्वे कार्ड विकासखण्ड स्तरीय मेलों में मेडिकल होने के पश्चात् उपलब्ध कराया जायेगा।
एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही कार्ड निःशुल्क जारी किया जायेगा।
जारीकर्ता अधिकारी द्वारा संधारित पंजी में हितग्राही के प्रमाण-पत्र का क्रमांक एवं अन्य समस्त विवरण दर्ज किया जायेगा।
निःशक्त हितग्राहियों को चिकित्सक द्वारा 40 प्रतिशत से अधिक निःशक्तता के पश्चात् ही शासन की सुविधाओं से लाभान्वित किया जावेगा।
इस कार्ड की वैधता नवीन स्थायी कार्ड बनने तक जिला स्तर तक सीमित होगी।
जारी किये गये कार्ड का दुरूपयोग करते पाये जाने पर निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर,अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी ) अधिनियम 1995 के तहत दण्डनीय अपराध होगा।
विकासखण्ड स्तरीय मेलों में प्राप्त मेडिकल प्रमाण-पत्र को पृथक से प्लास्टिक कव्हर में रखा जाये।
शासन द्वारा निःशक्तजन को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं की जानकारी टोलफ्री नम्बर-18002334397 पर प्राप्त की जा सकेगी।